अब मैरिज गार्डन व अन्य निकायों को कचरे का निष्पादन अपने यहीं करना होगा 

अब मैरिज गार्डन व अन्य निकायों को कचरे का निष्पादन अपने यहीं करना होगा 

जावरा / नगर पालिका जावरा ने सूचना देकर अवगत कराया है की जिन निकायों, मैरिज गार्डन, उद्योग या संस्थान में 15 दिन में 50 किलो से अधिक कचरा निकलता है इसका निपटारा या निष्पादन उन्हें अपने यहीं पर करना होगा। अन्यथा ₹300 प्रतिदिन के हिसाब से दंड वसूला जाएगा

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