- नेशनल लोक अदालत में 3927 प्रकरणों का समझौते से हुआ समाधान
दक्ष चोपड़ा
उज्जैनः लोक अदालत विवाद के पक्षकारों को समझौते के आधार पर सहज एवं सुलभ न्याय दिलाने का सरल एवं निःशुल्क माध्यम है। लोक अदालत में प्रकरणों के निराकरण से पक्षकारों समय एवं धन की बचत होती है तथा आपसी भाईचारा एवं सद्भाव भी बना रहता है।उक्त बात 14 दिसम्बर (शनिवार) को आयोजित नेशनल लोक अदालत के शुभारंभ के दौरान प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष राजेश कुमार गुप्ता ने कही। जिला न्यायालय भवन के मुख्य प्रवेश द्वार पर विशेष न्यायाधीश एवं संयोजक नेशनल लोक अदालत सुनील कुमार, जिला न्यायाधीश एवं सचिव कपिल भारद्वाज, प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय किरण सिंह. संजीव कुमार गुप्ता. मण्डल अभिभाषक संघ अध्यक्ष अशोक यादव, उपाध्यक्ष मुकेश उपाध्याय, कोषाध्यक्ष महेन्द्र सोलंकी जिला विधिक सहायता अधिकारी चन्द्रेश मण्डलोई एवं अन्य न्यायाधीशगण, बैंक अधिकारीगण, कर्मचारीगण, खण्डपीठ सदस्यगण, पेनल लॉयर्स एवं अतिथिगण के द्वारा मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्ज्वलित कर नेशनल लोक अदालत का शुभारंभ कर समस्त पीठासीन अधिकारियों को नेशनल लोक अदालत में रखे गए प्रकरणों का अधिक से अधिक संख्या में निराकरण करने संबंधी निर्देश एवं शुभकामनाएं दी गयी।
नेशनल लोक अदालत में सैकड़ों की संख्या में पक्षकार गण, आम नागरिक लाभांवित हुये। विशेषकर पारिवारिक प्रकृति के विवादों के साथ-साथ क्लेम विद्युत चोरी, चेक बाउंस, आपराधिक एवं दीवानी प्रकरणों का काफी संख्या में निराकरण हुआ। पारिवारिक प्रकरणों में अनेक बिछड़े हुये परिवारों को मिलाया गया एवं मोटर दुर्घटना क्लेम प्रकरणों में पीड़ित व्यक्तियों को लाखों रुपए की क्षतिपूर्ति राशि के अवॉर्ड भी पारित हुये। इस लोक अदालत में विद्युत अधिनियम संबंधी विशेष न्यायाधीश (विद्युत अधिनियम) की शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र की खण्डपीठ में विद्युत प्रकरणों का निराकरण किया गया, जिनमें काफी प्रकरण 05 साल की लंबी अवधि से न्यायालय में लंबित थे।लोक अदालत में प्रीलिटिगेशन के 7902 रखे गए प्रकरणों में से 2029 प्रकरण तथा न्यायालयों में लंबित प्रकरणों में से रेफर किये गये 2193 प्रकरणों में से चेक बाउंस के 201 प्रकरण, वैवाहिक विवाद के 28 प्रकरण श्रम न्यायालय के 09 प्रकरण एवं उपभोक्ता फोरम आयोग के 16 प्रकरण आदि के 1298 प्रकरणों का निराकरण होकर रु.9,94,66,335/- की राशि के अवॉर्ड पारित हुये, जिसमें मोटर दुर्घटना के 51 क्लेम प्रकरणों में पीड़ित व्यक्तियों को रु.2,74,16,000/- के अवॉर्ड पारित हुयें हैं। इस प्रकार शनिवार को आयोजित हुई नेशनल लोक अदालत में प्रीलिटिगेशन एवं लंबित न्यायालयीन कुल 3927 प्रकरणों का समाधान, पूर्वक निराकरण होकर 134725411/- राशि के सेटलमेंट हुआ है तथा कुल 5972 पक्षकार लाभान्वित हुये हैं।

दक्ष चोपड़ा (उज्जैन – जिला ब्युरों)
युवा पत्रकार सक्रिय पत्रकारिता करते हुए हर मामलें में दक्ष है। महाकाल की नगरी में होकर धर्म, राजनीति व सामाजिक विषयों पर अच्छी पकड़ रखते हैं।